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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन का आमंत्रण

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने जानकारी दी है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब ऑनलाइन माध्यम से पहचान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन भारत सरकार द्वारा नामित ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 के प्रावधानों के तहत संचालित की जा रही है।

इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाने वाला ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्ति की लिंग पहचान को विधिक मान्यता प्रदान करता है। साथ ही यह प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा लाभों, शैक्षिक सुविधाओं तथा अन्य अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समाज कल्याण निदेशालय ने पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए इच्छुक आवेदक संबंधित उपायुक्त कार्यालय अथवा समाज कल्याण निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा हेल्पडेस्क सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं, सामुदायिक नेताओं तथा नागरिक समाज के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन का उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसकी पहचान और अधिकारों की विधिक मान्यता समय पर मिल सके।

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