नई दिल्ली - सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अस्थायी जमानत प्रदान की है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था। हालांकि मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
कोर्ट में केस डायरी पेश करने का दिया था आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दो दिन पहले गार्डेनरीच थाने को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आगे ये भी कहा था कि राज्य सरकार शर्मिष्ठा की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज न करे।
शर्मिष्ठा पर क्या लगे थे आरोप ?
कोलकाता की एक अदालत ने पनोली को 13 जून तक के लिए जेल भेज दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के एक्टर पर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं उन पर पैगंबर के अपमान भी आरोप है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी के साथ अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया। अब हाई कोर्ट ने सुनवाई कर शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है।