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दुकान चलानी है तो देना पड़ेगा पांच लाख

जितेंद्र सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है। इसमें ट्रेडिशनल में आरोप लगाया है कि दमदम में उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान पर वह दुकान नहीं खोल पा रहा है। दुकान खोले जाने के लिए उसे 5 लख रुपए मांगे जा रहे हैं। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस से इसका जवाब तलब किया है। जस्टिस भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि यह पेटीशनर की रोजी-रोटी का सवाल है। जस्टिस भट्टाचार्य यानी जानना चाहा पुलिस से कि उसने क्या कार्रवाई की है। पेटीशनर की तरफ से कहा गया है कि इसकी शिकायत दमदम थाने के आईसी से की गई थी पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया की कार्रवाई की गई है और रिपोर्ट कम से कम एक दिन का समय दिया जाए। जस्टिस भट्टाचार्य ने आईसी को आदेश दिया वह रिपोर्ट दाखिल करके बताएं कि पेटीशनर अपनी दुकान क्यों नहीं खोल पा रहा है। उसके साथी कहा है कि कोर्ट के आदेश की जानकारी प्रतिवादियों को 10 सितंबर के अंदर दे दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

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