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"जब आवाज मेरी है तो सैंपल की जरूरत क्यों?" हाईकोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी

DJ केस में CID की कार्रवाई को दी चुनौती, सोमवार को होगी सुनवाई

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी आवाज का नमूना (Voice Sample) लेने के CID के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने अभिषेक को याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

न्यायमूर्ति कौशिक चंद ने सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्होंने कभी यह इनकार नहीं किया कि वायरल ऑडियो में आवाज उनकी नहीं है।

उन्होंने कहा, "वह आवाज मेरी है। मैंने कभी नहीं कहा कि वह मेरी आवाज नहीं है। फिर भी आवाज का नमूना लेने की जरूरत क्यों है?"

DJ मामले में CID चाहती है आवाज का नमूना

यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी के एक कथित बयान से जुड़ा है। प्रचार के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि "4 तारीख को DJ बजेगा।" इसी बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ बिधाननगर पुलिस के साइबर थाने में शिकायत दर्ज की गई थी।

मामले की जांच कर रही CID ने अभिषेक की आवाज का नमूना लेने की मांग की थी। बिधाननगर अदालत ने आदेश दिया था कि 30 जून को मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में अभिषेक का वॉयस सैंपल लिया जाए।

CID की ओर से इस संबंध में नोटिस देने के लिए बुधवार रात अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर भी पहुंची थी।

सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो की हो रही जांच

जांच एजेंसियां इस मामले में सोशल मीडिया पर मौजूद फेसबुक लिंक, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाल रही हैं। मामले की केस डायरी भी जांच एजेंसी को सौंप दी गई है।

साइन फर्जीवाड़ा मामले में भी CID के सामने पेशी

वहीं, कथित हस्ताक्षर फर्जीवाड़े के एक अन्य मामले में भी अभिषेक बनर्जी को CID के सामने पेश होना होगा। उन्हें गुरुवार शाम 6 बजे तक भवानी भवन स्थित CID कार्यालय में पहुंचने का निर्देश दिया गया है।

अभिषेक बनर्जी ने जहां वॉयस सैंपल मामले में हाई कोर्ट का रुख किया है, वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी के सामने पेशी को लेकर भी मामला राजनीतिक रूप से चर्चा में है।

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