नई दिल्ली - बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की परेशानियां एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने एक ऑडियो क्लिप के आधार पर शेख हसीना और उनके एक सहयोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मुर्जता मजूमदार के नेतृत्व वाले न्यायाधिकरण ने जारी किया।
15 मई तक जवाब देने का निर्देश
शेख हसीना पर न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने बताया कि हसीना और प्रतिबंधित छात्र संगठन बीसीएल के नेता शकील आलम बुलबुल को 15 मई तक नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें कथित रूप से शेख हसीना कहती सुनाई देती हैं, "मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिला है। मेरे खिलाफ 227 केस दर्ज हैं।" वकील तमीम के अनुसार, इस क्लिप की फॉरेंसिक जांच के बाद ही ट्राइब्यूनल ने यह नोटिस जारी किया है।
8 व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने गुरुवार को नारायणगंज में पिछले साल जुलाई में हुए जन आंदोलन के दौरान मानवता विरोधी अपराधों में शामिल आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मुख्य अभियोजक मुहम्मद ताजुल इस्लाम ने बताया कि ये आरोपी उस दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों में आम नागरिकों पर बर्बर हमले करने में शामिल थे।