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हावड़ा के बी गार्डन में हत्या की कोशिश के मामले में दोषी करार

हावड़ा कोर्ट आज सुनाएगा सजा

निधि, सन्मार्ग संवाददाता

हावड़ा : हावड़ा जिला के थर्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश देबश्री लाहिड़ी ने बी गार्डन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में गणेश यादव नामक युवक को दोषी करार दिया है। सरकारी वकील अरिंदम मुखोपाध्याय ने बताया कि यह घटना 10 सितंबर साल 2020 की रात करीब 10 बजे की है। बी गार्डन रोड पर शराब पीने को लेकर गणेश यादव का अपने साले से विवाद हो रहा था। बीच-बचाव करने पहुंचे निर्मल माझी नाम के व्यक्ति पर अभियुक्त ने गुस्से में हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से उसे गंभीर रूप से लहुलूहान कर दिया।

शराब पीने को लेकर हुए विवाद में किया था हमला

परिजनों द्वारा निर्मल को तुरंत साउथ हावड़ा अस्पताल और फिर हावड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां कई दिनों तक वे गंभीर स्थिति में भर्ती रहा। पीड़िता की बेटी सोमा की शिकायत पर पुलिस ने गणेश को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़ित, उसके परिवार और तीन डॉक्टरों सहित कई गवाह पेश किए। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि चोटें इतनी घातक थीं कि पीड़ित की जान जा सकती थी। अदालत ने आरोपी को गैर-इरादतन हत्या के प्रयास (धारा 308) का दोषी पाया। पिछले छह वर्षों से हिरासत में मौजूद आरोपी की सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा।

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