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विधायक विभास सरदार के खिलाफ कितनी एफआईआर

विधायक विभास सरदार के खिलाफ कितनी एफआईआर

हाई कोर्ट ने दिया डीजीपी लीगल को जानकारी देने का आदेश 

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता 

कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने डीजीपी लीगल को आदेश दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक विभास सरदार के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज है इसकी जानकारी दी जाए। जस्टिस भट्टाचार्य ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। डीजीपी को यह जानकारी दस दिनों के अंदर देनी पड़ेगी। 

विधायक सरदार ने हाई कोर्ट में मामला दायर करते हुए उनके खिलाफ जयनगर थाने में दर्ज दो एफआईआर को खारिज करने की अपील की है। उनकी तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट अर्क कुमार नाग ने कहा कि इन दोनों मामलों में उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी प्राथमिक जांच के एक के बाद एक एफ आईआर दर्ज की गई। यह ललिता कुमारी और भजन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नाम पर बुलाई गई एक बैठक से उठकर बाहर आने के बाद विधायक सरदार के खिलाफ दोनों मामले दर्ज किए गए। उन्होंने इस बैठक को फर्जी करार दिया था। जस्टिस भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या पेटीशनर को इस बात की आशंका है कि उसके खिलाफ और एफआईआर दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी तक सिर्फ दो एफआईआर दर्ज की गई है। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि पेटीशनर को दोनों मामलों में अग्रिम जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें खारिज किए जाने के मामले पर अभी विचार नहीं किया जा सकता है।

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