सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : लॉ मार्टिनियर ब्वायज एंड गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग का एक बार फिर आठ जून को निरीक्षण किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट दस जून को दाखिल करनी पड़ेगी और इसी दिन इसकी सुनवायी होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस रवि किशन कपूर और जस्टिस सुप्रतीम भट्टाचार्या के डिविजन बेंच ने वृहस्पतिवार को इस बाबत दायर मामले की सुनवायी के बाद यह आदेश दिया।
पिछली सुनवायी के आदेश के तहत हेरिटेज कमिशन और केएमसी की तरफ अलग अलग रिपोर्ट दाखिल की गई। जस्टिस कपूर के सवाल के जवाब में पीटिशनर के एडवोकेट ने कहा कि उन्हें कापी नहीं दी गई है। इसके साथ ही उनका सवाल था कि रिपोर्ट की कापी के बगैर हम क्या दलील देंगे। डिविजन बेंच ने आदेश दिया है कि केएमसी के अफसर आठ जून को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बिल्डिंग का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस रिपोर्ट की कापी पीटिशनर के एडवोकेट ऑन रिकार्ड को भी देनी पड़ेगी। डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि केएमसी ने 30 मई के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। केएमसी और हेरिटेज कमिशन को आदेश दिया गया था कि वे रिपोर्ट दाखिल करके बताएं कि क्या दोनों बिल्डिंगों में मरम्मत कार्य कराने की जरूरत है। केएमसी ने माना है कि पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बजाए कुछ चुने हुए कमरों का निरीक्षण किया गया। डिविजन बेंच ने केएमसी को आदेश दिया है कि वह नये सिरे से एक रिपोर्ट दाखिल कर के बताए कि क्या मरम्मत कार्य की जरूरत है। केएमसी की मौजूदा रिपोर्ट 30 मई के आदेश के अनुरूप नहीं है। केएमसी के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर सांतनु दे कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने का मुचलका दिया है। डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि 21 मई को ब्वायज स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाने के कारण यह अपील दायर करनी पड़ी थी। पीटिशनर के एडवोकेट ने बिल्डिंग का हवाला देते हुए कहा अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी केएमसी और हेरिटेज कमिशन पर नहीं बल्कि प्रिंसिपल पर आएगी।