सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : आरजीकर के दो डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है। इसमें उन्होंने दी गई पोस्टिंग को चुनौती दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने शुक्रवार को उनकी अपील सुनने के बाद सभी पक्षों को नोटिस देने का आदेश देने के साथ ही कहा कि इसकी अगली सुनवायी पांच जून को होगी। यहां गौरतलब है कि आरजीकर के इन तीन चर्चित डॉक्टरों में से एक ने रिट दायर नहीं की है।
यहां गौरतलब है कि ये तीनों डॉक्टर आरजीकर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हैं। डॉ. देवाशिष हालदार और डॉ. अशफकुल्लाह नइयां की तरफ से यह रिट दायर की गई है। डॉ. अनिकेत महतो ने रिट दायर नहीं की है। इस रिट में कहा गया है कि उन्हें किसी भी मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल में सेवा देने से कोई एतराज नहीं है, पर उनकी पोस्टिंग सरकार की तरफ से बदले की कार्रवाई के तहत की गई है। काउंसिलिंग में हिस्सा लेने वाले 16 सौ डॉक्टरों में से तीन की पोस्टिंग इस तरह की गई है। इस रिट में कहा गया है कि काउंसिलिंग में उन्हें जो मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल दिया गया था उसे बदल दिया गया। इस रिट में दावा किया गया है कि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस चटर्जी ने उनके एडवोकेट शमीम अहमद से सवाल किया कि आप सैट में मामला क्यों नहीं दायर कर रहे हैं। एडवोकेट की दलील थी कि पीटिशनर सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, वे एक अनुबंध के तहत काम कर रहे हैं। इसलिए सैट में मामला दायर करने की कोई बाध्यता नहीं है। उनके लिए हाई कोर्ट ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए हाई कोर्ट में रिट दायर की है। इसके बाद ही जस्टिस चटर्जी ने आदेश दिया कि पांच जून को सुनवायी की जाएगी। डॉ.नइयां ने कहा कि उन्होंने और डॉ. हालदार ने ड्यूटी ज्वायन किया है, पर कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि डॉ. अनिकेत महतो ने रिट दायर नहीं की और न ही ज्वायन किया है। डॉ. महतो इस मामले का इंतिहा देखने तक लडेंगे।