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हेरिटेज कमिशन की अनुमति के बगैर मरम्मत का कार्य नहीं

लॉ मार्टिनियर स्कूल्स के मामले में हाई कोर्ट का आदेश केएमसी व हेरिटेज कमिशन को रिपोर्ट दाखिल करना पड़ेगा

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : लॉ मार्टिनियर ब्वाएज और लॉ मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल में मरम्मत का कार्य हेरिटेज कमिशन की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है। स्कूल की तरफ से दायर पीटिशन पर वृहस्पतिवार को सुनवायी के बाद जस्टिस गौरांग कांथ ने यह आदेश दिया। इसके साथ ही हेरिटेज कमिशन और केएमसी को भी एफिडेविट के साथ रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

स्कूल की तरफ से पैरवी कर रही एडवोकेट की तरफ मुखातिब होते हुए जस्टिस कांथ ने कहा कि मैडम यह एक साधारण स्कूल नहीं है। यह आप का घर नहीं है। अगर कोई अन्य स्कूल होता तो मैं अनुमति दे देता। यह एक हेरिटेज बिल्डिंग है और हेरिटेज कमिशन की अनुमति के बगैर इसके ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जस्टिस कांथ ने कहा कि कोलकाता नगरनिगम और हेरिटेज कमिशन को इस मामले में दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी। पीटिशनर को एक सप्ताह में इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद इस मामले की सुनवायी होगी। स्कूल की तरफ से पैरवी कर रही एडवोकेट की दलील थी कि स्कूल की बिल्डिंग बेहद खस्ता हाल में है। सीलिंग से पानी टपकता है और इन दिनों स्कूल में अवकाश चल रहा है। इसके बाद 12 जून को स्कूल खुल जाएगा। मरम्मत का कार्य कराने के लिए यही उपयुक्त समय है। इसके बाद स्कूल खुल जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा। केएमसी के एडवोकेट ने एतराज जताते हुए कहा कि केएमसी की अनुमति के बगैर ही स्कूल की बिल्डिंग में मरम्मत का कार्य करा लिया गया है। इसी वजह से केएमसी ने नोटिस दी है। स्कूल की तरफ से पैरवी कर रही एडवोकेट ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कराया गया है। हम केएमसी से इसके लिए अनुमति मांग रहे हैं। जस्टिस कांथ ने फौरी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि हेरिटेज कमिशन की अनुमति से पहले कुछ नहीं किया जा सकता है।


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