SIR की अर्जेंट सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार 
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अधूरी रह गई एयरपोर्ट की बाकरा मस्जिद की सुनवाई 

कम से कम शुक्रवार को नियंत्रित प्रवेश देने की अपील

Jitendra Kumar Singh

केंद्र सरकार ने जताया सख्त एतराज  जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता  सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्र में स्थित बाकरा मस्जिद मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को अधूरी रह गई। जस्टिस कृष्णा राव ने अगली सुनवाई सात अक्टूबर को किए जाने का आदेश दिया। पेटीशनर की तरफ से कहा गया कि पहले की तरह नियंत्रित प्रवेश करने की अनुमति के लिए अंतरिम आदेश दिया जाए। केंद्र की तरफ से इसका विरोध करते हुए कोई अंतरिम आदेश नहीं देने की अपील की गई।  पिटीशनर की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट किशोर दत्त ने कहा कि करीब 50-60 साल से इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नियंत्रित प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी। जुलाई में अचानक एक दिन सरकार ने आदेश जारी करके प्रवेश पर रोक लगा दिया। एडवोकेट दत्त ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक यह जमीन मस्जिद के लिए है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भी यह जमीन सरकार की नहीं है। उन्होंने कहा कि बस एक प्रशासनिक आदेश जारी करके रोक लगा दी गई। मस्जिद में प्रवेश बंद करने के लिए कोई अधिसूचना सरकार की तरफ से नहीं जारी की गई। उन्होंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला दिया। इसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश पर इस तरह रोक नहीं लगाई जा सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट एस एन मुखर्जी ने कहा कि मस्जिद में इस तरह प्रवेश दिए जाने के कारण एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने रनवे पर भी लोगों के टहलते पाए जाने के मामलों का जिक्र किया। वहां से मस्जिद हटाए जाने को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है और उन लोगों ने सहमति भी जताई है। केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने कहा कि यह सुरक्षा का एक सवाल है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में ऐसा हो सकता है जहां सुरक्षा को दरकिनार कर दिया जाता है। इस पर जस्टिस राव ने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य जगहों में भी होता है और उन्होंने इस सिलसिले में दुबई के विमान में घटी घटना का हवाला दिया। एडवोकेट मुखर्जी ने इस पिटीशन की ग्रहण योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले इसकी सुनवाई की जाए। इसके बाद ही जस्टिस राव ने सात अक्टूबर की तारीख तय कर दी।

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