जितेंद्र, सन्मार्ग सवाददाता
कोलकाता : यौथ संग्रामी मोर्चा को हाजरा के निकट धरना देने की अनुमति हाईकोर्ट से मिल गई। अलबत्ता रैली के मामले में अनुमति देने से हाईकोर्ट में इंकार कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से रैली की अनुमति के मामले में सख्त एतराज जताया। काफी देर तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। इस मामले में पुलिस के समक्ष आवेदन किया गया था पर पुलिस ने स्थान बदलने का सुझाव दिया था। इसके बाद ही हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी।
जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया है कि धरना में अधिकतम एक हजार लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, जबकि पेटीशनरों ने तीन हजार लोगों को धरना में हिस्सा लेने की अनुमति देने की अपील की थी। यह धरना दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। आदेश दिया है कि किसी भी तरह से ट्रैफिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने माइक्रोफोन लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, लेकिन इसके साथ ही कहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन किया जाए। आदेश दिया है कि वहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस तैनात की जाए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। उनकी रैली हरिश मुखर्जी रोड से होकर जानी थी और इस बात पर राज्य सरकार को सख्त एतराज था। एडवोकेट जनरल की दलील थी की इस क्षेत्र में बहुत सारे अस्पताल हैं इस वजह से मरीज प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा रैली के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हो सकता है। पेटीशनर के एडवोकेट जयदीप कर की दलील थी कि हाजरा क्षेत्र में रैली और सभा कोई नई बात नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार विरोध कर रही है। बहरहाल दोनों पक्ष की लंबी बहस के बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने धरना की अनुमति दे दी। अंतिम समय में एडवोकेट जनरल की अपील थी कि संख्या को दो सौ किया जाए पर जस्टिस भट्टाचार्य ने इसे तवज्जो नहीं दिया।