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पवन रुइयां सहित तीन को मिली अग्रिम जमानत

हाई कोर्ट ने दिया आदेश

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : पवन कुमार रुइया सहित तीन लोगों को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। उनकी तरफ से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवायी के बाद जस्टिस उदय कुमार ने यह आदेश दिया। उनके खिलाफ क्रिप्टो करेंसी के एक फ्रॉड के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। राज्य सरकार के पुरजोर विरोध के बावजूद जस्टिस कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। अलबत्ता इसके साथ उन्होंने कुछ शर्तें लगा दी है।

जस्टिस कुमार ने आदेश दिया है कि पवन कुमार रुइया, राघव रुइया और पल्लवी रुइया को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो तीनों को अलग-अलग 50-50 हजार रुपए का बांड भरना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। एसीजेएम बैरकपुर की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट पर तीन सप्ताह के लिए स्टे लगाया जाता है। तीनों पीटिशनरों को अलग -अलग 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत बांड भरना पड़ेगा और उतनी ही राशि बोनाफाइड सिक्युरिटी के रूप में ट्रायल कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी। यह रकम शर्ट टर्म फिक्सड डिपोजिट के रूप में रखी जाएगी। पीटिशनरों को ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पडे़गा। इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के पास वर्ड इस मामले के आईओ को सौंपने के साथ ही तकनीकी सहयोग भी करना पड़ेगा। पीटिशनर एफआईआर में दर्ज कंपनियों के पंजिकृत कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत खारिज हो जाएगी। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे पीपी एडवोकेट देवाशिष राय की दलील थी कि अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरूरी है। दूसरी तरफ पवन कुमार रुइया की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट सब्यसाची बनर्जी की दलील थी कि जब सारे दस्तावेज और इलेक्ट्रोनिक सरोसामान सीज कर लिया गए हैं तो फिर हिरासत में लिए जाने का क्या औचित्य है। जस्टिस उदय कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने मामले के मेरिट पर विचार नहीं किया है। सिर्फ व्यक्ति स्वाधीनता के मुद्दे पर विचार किया है। इस आधार पर पवन कुमार रुइया, राघव रुइया और पल्लवी रुइया की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की जाती है। हालांकि राघव और पल्लवी के एडवोकेट की दलील थी कि उनका क्रिप्टी करेंसी के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका अपना अलग कारोबार है। जबकि एडवोकेट बनर्जी की दलील थी कि उनके मुवक्किल के पास क्रिप्टी कारोबार का लाइसेंस है।

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