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ओएमआर शीट प्रकाश करें ग्रुप सी और डी का

हाई कोर्ट की जस्टिस सिन्हा ने दिया आदेश

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने ग्रुप सी और डी के बर्खास्त कर्मचारियों की ओएमआर शीट के प्रकाशन का आदेश दिया है। उनकी नियुक्ति कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए की गई थी। इस मुद्दे पर एक पेशकश के जवाब में जस्टिस सिन्हा ने कहा कि सवाल उनके देखने का नहीं है , सवाल है कि आम लोगों को देखने का मौका मिले। जस्टिस सिन्हा ने इसके लिए कोई समयसीमा तो नहीं तय की है, पर यथाशीघ्र प्रकाश किए जाने का आदेश दिया है।

जस्टिस सिन्हा ने फिलहाल आवेदन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस सिलसिले मे बुधवार आवेदन देने का अंतिम दिन है। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि इस मामले में पीटिशन पर आने वाले फैसले पर मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया का भविष्य निर्भर करेगा। ओएमआर शीट के साथ ही नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और विषय सहित विस्तृत ब्यौरा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवेदन प्रक्रिया में दागियों को प्रवेश करने का मौका नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ पीटिशनरों का दावा है कि ग्रुप सी और डी में दागियों की संख्या 7293 है। इसके लिए उन्होंने एसएससी के दस्तावेज का ही हवाला दिया है। दूसरी तरफ एसएससी ने सिर्फ 3512 दागियों की सूची का प्रकाशन किया है। दागियों में पैनल के एक्सपायरी के बाद की नियुक्तिया, रैंक जंप करा कर दी गयी नियुक्तियां और ओएमआर शीट में हेराफेरी कर के दी गयी नियुक्तियां शामिल हैं। हालांकि एक एडवोकेट की दलील थी कि पैनल एक्सपायर के बाद की गई नियु्क्तियों को दागियों की सूची में नहीं रखा जाए। जस्टिस सिन्हा ने इसे खारिज कर दिया। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ओएमआर शीट का प्रकाशन करना ही पड़ेगा।

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