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महुआ के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में

हाई कोर्ट के जस्टिस बसाक के डिवीजन बेंच का आदेश

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के मामले की सुनवाई अब बिधाननगर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक के डिवीजन बेंच ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। उन्होंने उनके खिलाफ दायर आपराधिक मामले को खारिज करने के लिए पिटीशन दिया था।

महुआ मोइत्रा के खिलाफ नफरत पैदा करने वाला भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। इसका हवाला देते हुए कृष्णनगर अदालत में उनके खिलाफ मामला दायर किया गया था। अदालत में उन्हें सम्मन भेज कर हाजिर होने का आदेश दिया था। हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। उनकी दलील थी कि वे कोर्ट में गई थी लेकिन बार के रेजोल्यूशन के कारण मामले की सुनवाई नहीं हुई थी। इसके बावजूद गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया था। यह भी आरोप लगाया था कि उनकी तरफ से दर्ज शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इसके अलावा उन्होंने न्यायिक अधिकार को भी चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि एमपी एमएलए के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार इस अदालत को नहीं है। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक एमपी एमएलए कोर्ट का न्यायिक मजिस्ट्रेट इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है तब तक हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश बहाल रहेगा। यहां उल्लेखनीय है की हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के वारंट पर स्टे लगा दिया है।।

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