गुवाहाटी :
गुवाहाटी की सीबीआई अदालत ने अनियमित जमा योजना के जरिए निवेशकों से धन जुटाने और उसकी हेराफेरी के मामले में आरोपी मोहम्मद शाकिर को चार वर्ष के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 14.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई के अनुसार, आरोपी ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर जनता से अनियमित तरीके से जमा राशि एकत्र की थी। निवेशकों को अधिक और गारंटीकृत रिटर्न का झांसा देकर उनसे रकम ली गई और बाद में उनके साथ धोखाधड़ी की गई।
इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 25 अक्टूबर 2024 को मामला दर्ज किया था। जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 28 मार्च 2026 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 31 अगस्त 2026 को मोहम्मद शाकिर को दोषी ठहराया। इसके बाद 7 सितंबर 2026 को अदालत ने उसे चार वर्ष के कठोर कारावास और 14.05 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।