9 नवंबर से पूरी तरह बैन 
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दिल्ली-NCR में सिर्फ दो दिन जला सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किये निर्देश, 9 नवंबर से पूरी तरह बैन

Ravi

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से कुछ दिन पहले दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 7 और 8 नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से दस बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। इस वर्ष दीपावली का पर्व आठ नवंबर को मनाया जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट दो सदस्यीय पीठ ने निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश दिया था, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध 9 नवंबर, 2026 से फिर से लागू हो जायेगा।

CSIR-NEERE और PESO द्वारा प्रमाणित पटाखा निर्माताओं को उन हरित पटाखों के निर्माण की ही अनुमति होगी, जिनकी जानकारी दो नवंबर, 2026 से छह नवंबर, 2026 के बीच CSIR-NEERE की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है। पीठ ने निर्देश दिया कि पटाखों की लड़ियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

पीठ ने दोहराया कि बेरियम युक्त पटाखों और CSIR-NEERE द्वारा हरित पटाखों के रूप में अनुमोदित नहीं किये गये पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसने दिल्ली-NCR के अधिकारियों को अवैध और पारंपरिक पटाखों की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

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