टॉप न्यूज़

पोलिंग एजेंट्स के बैठने को लेकर कोई नया नियम नहीं : CEO

चुनाव आयोग ने पोलिंग एजेंट्स को लेकर भ्रम किया साफ

केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पोलिंग एजेंट्स को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए Election Commission of India ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय, पश्चिम बंगाल ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंट्स के बैठने को लेकर कोई नया नियम नहीं बनाया गया है और पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स पर आयोग की सफाई

Election Commission of India के संज्ञान में आया था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मतदान के दिन राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट्स को बूथ के अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई नया निर्देश जारी नहीं

प्रेस नोट में साफ किया गया है कि आयोग की ओर से इस संबंध में कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसलिए इस तरह की खबरें भ्रामक हैं।

पुराने नियम ही रहेंगे लागू

आयोग ने स्पष्ट किया है कि पोलिंग एजेंट्स के बैठने और उनकी भूमिका से जुड़े जो भी पुराने दिशा-निर्देश हैं, वही इस बार भी लागू रहेंगे।

CEO कार्यालय ने जारी किया प्रेस नोट

कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी इस प्रेस नोट पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी Arindam Niyogi के हस्ताक्षर हैं।

अफवाहों पर रोक लगाने की कोशिश

चुनाव से पहले किसी भी तरह की गलत जानकारी से बचने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग लगातार ऐसी अफवाहों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है।

SCROLL FOR NEXT