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बंगाल में तीन साल से जमे अफसरों को हटाने का ECI का आदेश

निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा प्रशासनिक कदम

केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पद या जिले में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस निर्णय को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

तीन साल से अधिक तैनाती पर रोक

निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आदेश के तहत वे सभी अधिकारी शामिल होंगे जो किसी विशिष्ट जिले या पद पर तीन साल या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

किन अधिकारियों पर लागू होगा आदेश

इस निर्देश के दायरे में जिलाधिकारी (DM), अपर जिलाधिकारी (ADM), खंड विकास अधिकारी (BDO), उप अनुभागीय अधिकारी (SDO) और जिला स्तर के अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।

पुलिस विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (IG), पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG), पुलिस अधीक्षक (SP) और अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) स्तर के अधिकारी भी तबादला सूची में आएंगे। आयोग ने मुख्य सचिव को इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को छूट

हालांकि राज्य मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान जिस जिले में कोई अधिकारी जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी या निरीक्षक के रूप में तैनात था, उसे आगामी चुनाव में उसी जिले में दोबारा पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।

निष्पक्ष चुनाव पर जोर

निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बड़े चुनावों से पहले इस तरह के तबादले एक स्थापित मानक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जिससे किसी प्रकार के स्थानीय प्रभाव या पक्षपात की आशंका को कम किया जा सके।

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