सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने सूचित किया है कि विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत अंडमान तथा निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रारूप मतदाता सूची-2026 का प्रकाशन 23 दिसंबर, 2025 को किया गया। यह सूची आगामी निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारी के लिए आधारभूत दस्तावेज का काम करेगी। प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किसी भी जानकारी पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 22 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। इस अवधि में सभी संभावित मतदाता अपनी जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो सुधार या नामांकन कर सकते हैं। सूचना के अनुसार, सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता, जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जाकर प्रपत्र-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इच्छुक मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम में संशोधन करने के लिए प्रपत्र-8 का उपयोग किया जाएगा, जबकि किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-7 का उपयोग करना होगा। इन सभी प्रपत्रों के साथ संबंधित घोषणा पत्र भी बीएलओ कार्यालयों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।
मतदाताओं को अपनी जानकारी की पुष्टि और सूची में नाम सम्मिलन, संशोधन या आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 10 और 11 जनवरी, 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी सीधे उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं की मदद करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची की जाँच अवश्य करें और समय रहते अपने नाम में सुधार या नामांकन कराएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए मतदाता अपने संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं या मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य है कि अंडमान-निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी योग्य मतदाता सही तरीके से सूचीबद्ध हों और आगामी चुनाव में किसी प्रकार की असुविधा न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम मतदाता सशक्तिकरण और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।