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"दिल्ली घुट जाएगी..." हाईकोर्ट की केंद्र को दोटूक चेतावनी

जिमखाना क्लब और पोलो ग्राउंड अधिग्रहण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बची हुई हरियाली भी खत्म हो रही है

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब और इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) के मैदानों को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में लगातार घटते हरित क्षेत्रों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर यही स्थिति रही तो "दिल्ली घुट जाएगी।"

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई के दौरान कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र में जो थोड़ी-बहुत हरियाली बची है, वह भी खत्म होती जा रही है। अदालत ने सवाल किया कि क्या सरकार इस इलाके में ऊंची इमारतें बनाने की योजना बना रही है।

यह मामला तब सामने आया जब इंडियन पोलो एसोसिएशन ने अपने मैदान को खाली करने के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह भूमि रक्षा ढांचे को मजबूत करने और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, "एनडीएमसी क्षेत्र में लोगों को सांस लेने के लिए जो थोड़ी राहत मिलती है, वह भी खत्म हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी दम घुटने से मर जाएंगे।"

हालांकि अदालत ने IPA की याचिका का निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह बेदखली नोटिस पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर फैसला करे। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है।

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