नई दिल्ली: बकरीद के त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार में मंत्री Kapil Mishra ने साफ कहा है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था और साफ-सफाई बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बकरीद पर गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सड़कों, गलियों, खुले इलाकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी होती है और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को नालियों, सीवर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लोगों से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और तय स्थानों का ही उपयोग करने की अपील की गई है।
सरकार ने नागरिकों से कहा है कि यदि कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखे तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार ने सभी नागरिकों से बकरीद का त्योहार भाईचारे और शांति के साथ मनाने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह का विवाद न हो और त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।