वेंटिलेटर ने जिंदा रखा है मां को
जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : माकपा नेता लाहेक अली को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने नौ दिनों के लिए जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। बारुईपुर कांड में पुलिस ने उन्हें 12 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका दायर की थी, पर हर बार खारिज हो गई। वे करीब 50 दिनों से जेल में है। इस बार उनकी जमानत याचिका दायर करते हुए कहा गया कि उनके मा की तबीयत बहुत खराब है। इन दिनों डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस घोष ने उपरोक्त आदेश दिया। इसके साथ कुछ शर्तें भी लगा दी है। वे बारुईपुर थाना के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। पुलिस जब भी उन्हें पूछताछ के लिए तलब करेगी उन्हें जाना पड़ेगा। यहां उल्लेखनीय है कि जुलाई में बरूईपुर में एक नाबालिगा की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना से क्षेत्र में पूरी तरह उत्तेजना फैल गई थी। लोग भयानक गुस्से में थे। आरोप है कि इस दौरान लाहेक अली ने एक व्यक्ति को चिन्हित किया और इसके बाद लोगों ने उसे पीट-पीट कर मार डाला था। पुलिस के मुताबिक इस बलात्कार और हत्या से उस व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं था। लाहेक अली के उकसावे पर ही उसकी हत्या कर दी गई थी।