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कोर्ट का तिरुपति के लड्डुओं में मिलावटी घी मामला आंध्र से बाहर करने से इनकार

Ravi

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिरुपति के लड्डुओं में मिलावटी घी के इस्तेमाल के मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले के अभियुक्त महाराष्ट्र के डेयरी उद्योग के कारोबारी और मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मच्छिंद्र शांताराम लंके की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी।

लंके की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि नेता मामले को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रतिकूल माहौल बन गया है। दवे ने कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राज्य में प्रतिकूल माहौल है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं।

दवे ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में घी में पशु चर्बी की मौजूदगी से इनकार किये जाने के बावजूद नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई के लिए इस मामले को पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाये।

अधिकांश अभियुक्त उत्तर भारत के हैं। भाषा की बाधा भी है। इस पर पीठ ने कहा कि हमने अपने आदेश से उन सभी को चुप करा दिया है। अगर कुछ होता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं।

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