लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह मामला उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसमें रायबरेली की सांसद-विधायक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता जैसे मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है।
हाईकोर्ट ने अब अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर हैं और उनकी जांच जरूरी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह खुद जांच करे या मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे।
यह शिकायत कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि यह मामला पहले रायबरेली कोर्ट में दायर हुआ था, जिसे बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर लखनऊ ट्रांसफर किया गया था। 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।