नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तीन अगस्त को एक पाली में नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के पीठ ने शुरू में एनबीई द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक का समय देने के अनुरोध पर सवाल उठाया था। पीठ ने कहा कि बोर्ड की दलील ‘उचित’ प्रतीत होती है हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित कराने के लिए एनबीई को और समय नहीं दिया जायेगा। एनबीई ने दलील दी कि शीर्ष न्यायालय के 30 मई के आदेश के अनुसार परीक्षा एक पाली में आयोजित की जानी है और इसलिए एक बार में परीक्षा आयोजित करने के लिए लगभग 1,000 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। एनबीई की याचिका में कहा गया है कि वह 15 जून को होने वाली परीक्षा 3 अगस्त को सुबह नौ बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे के बीच आयोजित करेगा जो कि उनके प्रौद्योगिकी साझेदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) द्वारा दी गयी सबसे प्रारंभिक संभावित तिथि थी।
एनबीई ने इससे पहले टीसीएस के साथ विभिन्न संचारों का हवाला दिया था और तीन अगस्त को परीक्षा आयोजित कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की पहचान, उनकी उपलब्धता और किसी भी तरह की लीक को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं का जिक्र किया था। पीठ ने परीक्षा आयोजित करने की लंबी अवधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन छात्रों ने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और यहां तक कि उनकी चयन प्रक्रिया में भी देरी होगी। पीठ ने कहा कि अदालत ने आदेश 30 मई को दिया था, अब तक क्या कार्रवाई की गयी है। 15 जून को परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की पहचान पहले ही कर ली गयी थी और केवल एक चीज जो करने की जरूरत थी, वह थी उनकी उपलब्धता देखना। आपको परीक्षा जब भी आयोजित करनी हो लेकिन किसी भी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।