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आठ सप्ताह में खाली करें डीएच रोड की बिल्डिंग

सुप्रीम कोर्ट के डिविजन बेंच ने दिया आदेश

सन्मार्ग संवाददाता

नयी दिल्ली/कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह के डिविजन बेंच ने सिटी प्रोपर्टिज की तरफ से दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि डीएच रोड इकबालपुर रोड पर स्थित सिटी प्रोपर्टिज को आठ सप्ताह के अंदर खाली करने का आदेश दिया है ताकि पर्पल लाइन के रैंप के निर्माण के कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह जोका इस्प्लेनेड मेट्रो की राह की बाधा दूर हो गई।

इन किरायेदारों के पीटिशन को पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और इसके बाद डिविजन बेंच ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। यहां गौरतलब है कि इस बिल्डिंग को तोड़े जाने के बाद यहां नेपाल कंसुलेट को स्थानांतरित किया जाएगा। इस पर्पल लाइन का निर्माण कर रहे आरवीएनएल को वह जमीन चाहिए जहां नेेपाल कंसुलेट स्थित है। यहां रैंप बनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के फैसले में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती है। इस संपत्ति के मालिक को इससे कोई एतराज नहीं है और उसने इसके अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे को स्वीकार कर लिया है। किरायेदारों ने एसएलपी दायर की थी। किरायेदारों ने मुचलका भरा है कि वे बिल्डिंग को खाली कर देंगे।


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