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कलाकारों और तकनीशियनों की सुरक्षा के लिए नए उपायों के लिए परामर्श

sabita

कोलकाता : बंगाल सरकार ने फिल्म और मनोरंजन जगत में काम करने वाले कलाकारों, तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों के लिए उचित वेतन, काम के उचित घंटे, सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक परामर्श जारी किया। सूचना एवं संस्कृति मामलों के विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी इस परामर्श में फिल्मों, टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट के निर्माण को शामिल किया गया है। यह नियम उन सभी निर्माताओं पर लागू होगा, जिनका पूरा या कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। इसमें किसी भी भाषा में बनने वाली सामग्री शामिल है। सूचना एवं संस्कृति मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य फिल्म और मनोरंजन जगत के कामकाज को व्यवस्थित करना है। अधिकारी ने बताया कि परामर्श के एक प्रमुख प्रावधान के तहत गिल्ड, फेडरेशन और एसोसिएशन किसी कलाकार या तकनीशियन को काम दिलाने के लिए अपनी सदस्यता या संबद्धता कार्ड अनिवार्य नहीं कर सकेंगे।

परामर्श में बताया गया कि किसी भी योग्य कलाकार या तकनीशियन को केवल इसलिए काम से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह किसी विशेष संगठन का सदस्य नहीं है। सरकार ने फिल्म निर्माताओं को यह भी सलाह दी कि वे वेतन की व्यवस्था पारदर्शी रखें और कलाकारों व कर्मचारियों को उनका मेहनताना, ओवरटाइम का पैसा तथा अनुबंध के तहत मिलने वाली अन्य सुविधाओं का भुगतान समय पर करें। अधिकारी के अनुसार, काम शुरू होने से पहले जहां तक संभव हो, लिखित अनुबंध या नियुक्ति आदेश दिया जाना चाहिए, इसमें वेतन, भुगतान की तारीख, काम के घंटे और जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। परामर्श में फिल्मों, ओटीटी प्रोडक्शन और वेब सीरीज के लिए काम के समय की मानक व्यवस्था का भी प्रस्ताव दिया गया है।

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