नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव (कोयला) के एस क्रोफा और तत्कालीन निदेशक के सी समारिया को शुक्रवार को बरी कर दिया। हालांकि विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को कोयला आवंटन में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया। इस मामले में सजा पर बहस अब आठ जुलाई को होगी।