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सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन खाता बदलना हुआ और आसान

नवान्न ने जारी किये नये दिशा-निर्देश

Prasenjit Dasgupta

कोलकाता: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन से जुड़े बैंक खाते बदलने की प्रक्रिया को और सरल व सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नयी गाइडलाइन जारी की है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब कर्मचारी अपने वेतन खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में बदलने के लिए केवल निर्धारित ‘विकल्प प्रपत्र’ भरकर अपने कार्यालय प्रमुख को जमा कर सकेंगे।

हालांकि जिन कर्मचारियों के वेतन खाते से गृह ऋण या अन्य वित्तीय देनदारी जुड़ी है, उन्हें संबंधित बैंक शाखा से ‘नो-ऑब्जेक्शन’ या ‘नो-लायबिलिटी’ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा पश्चिम बंगाल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की योजनाओं के अंतर्गत जारी ऋण आदेश भी शामिल हैं। वहीं जिन कर्मचारियों के ऊपर ऐसी कोई देनदारी नहीं है, उन्हें केवल 'विकल्प प्रपत्र' ही जमा करना होगा।

नयी गाइडलाइन के अनुसार, वेतन से जुड़े बैंक खाते का परिवर्तन हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही किया जा सकेगा। हालांकि यदि कर्मचारी के नये कार्यस्थल या निवास स्थान और मौजूदा बैंक शाखा के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक हो, तो इस नियम में छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि नयी व्यवस्था से कर्मचारियों को अधिक सुविधा होगी।

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