निधि, सन्मार्ग संवाददाता
नदिया : नदिया जिले के कृष्णनगर में एक पारिवारिक और प्रेम-संबंधी अपराध का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ विवाह-बाह्य संबंध को जारी रखने के लिए एक भाभी और उसके देवर ने मिलकर पति की नृशंस हत्या कर दी थी। इस मामले में कृष्णनगर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए, दोषी पाए गए प्रेमी युगल को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की कठोर सज़ा सुनाई है।
यह घटना साल 2023 की है। कृष्णनगर निवासी बिपुले ब्यापारी और उनकी पत्नी पापिया बिस्वास का वैवाहिक जीवन बाहरी तौर पर सामान्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन इसी दौरान, पापिया बिस्वास का अपने देवर जयंत बाईन के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गया। जैसे-जैसे यह संबंध गहराता गया, पति बिपुले ब्यापारी उनकी राह का काँटा बनने लगे।
पापिया और जयंत, दोनों को यह एहसास हो गया कि बिपुले की उपस्थिति में उनका अवैध संबंध टिक पाना असंभव है। इसके बाद, दोनों ने मिलकर एक भयानक और सुनियोजित साजिश रची: बिपुले को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना।
अपनी साजिश को अंजाम देते हुए, पापिया बिस्वास और जयंत बाईन ने मिलकर बिपुले पर हमला कर दिया। दोनों ने हथौड़े जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया और बिपुले के सिर पर बार-बार तथा क्रूरता से वार किए। गंभीर रूप से घायल बिपुले ब्यापारी ने अंततः जीवन और मृत्यु की जंग हारते हुए दम तोड़ दिया।
मृतक के परिवार ने इस हृदय विदारक घटना के बाद कृष्णनगर कोतवाली थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया।
मामले की जांच का जिम्मा सब-इंस्पेक्टर नारायण चंद्र दास को सौंपा गया। जांच अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, अपराध में शामिल दोनों अभियुक्तों—पापिया बिस्वास और जयंत बाईन—को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने समय पर और पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।
न्यायाधीश ने इस अपराध को अत्यंत गंभीर श्रेणी का मानते हुए और नैतिकता तथा कानून दोनों का उल्लंघन करार देते हुए, अवैध संबंध में लिप्त रहे इस प्रेमी युगल को दोषी ठहराया। कृष्णनगर कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में दोनों अभियुक्तों, पापिया बिस्वास और जयंत बाईन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि जघन्य अपराध करने वालों को कानून किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं।