बेंगलुरू : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरू भगदड़ मामले में शुक्रवार को अपने राजनीतिक सचिव के गोविंदराज को बर्खास्त कर दिया और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी, खुफिया) हेमंत निंबालकर का तबादला कर दिया। दूसरी ओर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के पदाधिकारियों को 16 जून तक गिरफ्तारी से राहत दे दी। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को केएससीए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था।
कर्नाटक सरकार ने बताया कि विधान परिषद सदस्य गोविंदराज को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि गोविंदराज को हटाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला भगदड़ की घटना से जुड़ा है। बताया जाता है कि गोविंदराज ने आरसीबी की जीत के जश्न के आयोजकों को इजाजत दिये जाने के लिए काफी जोर दिया था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के लिए बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त बी दयानंद और अन्य पुलिस अधिकारियों के निलंबन का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभायी, उन्हें निलंबित किया गया है।
आरसीबी और प्रबंधन कंपनी के अधिकारी गिरफ्तार
बेंगलुरू पुलिस ने इस बीच आरसीबी और आयोजन का प्रबंधन करने वाली कंपनी ‘डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ के चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अधिकारियों को अपराध शाखा और बेंगलुरू पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत हिरासत में लिया गया था। बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि भगदड़ संबंधी मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि आरसीबी के विपणन एवं राजस्व प्रमुख निखिल सोसले, ‘डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ के सुनील मैथ्यू और किरण कुमार गिरफ्तार किये गये लोगों में शामिल हैं।
केएससीए अधिकारियों को कोर्ट से राहत
दूसरी ओर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि भगदड़ मामले के सिलसिले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के पदाधिकारियों के खिलाफ अगले आदेश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। केएससीए के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने भगदड़ की घटना के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत दे दी। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख निर्धारित की।