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साढू की हत्या कर शव गंगा में बहाने वाले दोषी को उम्रकैद

बैरकपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

निधि, सन्मार्ग संवाददाता

बैरकपुर: बैरकपुर सेकेंड एजीएम बसंत शर्मा की अदालत ने साढू की चाकू मारकर हत्या करने और शव को गंगा नदी में बहाने के मामले में अभियुक्त नंदलाल केशरी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामला 11 अप्रैल 2021 का है, जब नैहाटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त नंदलाल केशरी को गिरफ्तार किया था। उस पर अपनी साली के पति (साढू) आकाश सोनार की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को गंगा नदी में फेंकने का संगीन आरोप था।

बैरकपुर कोर्ट के सरकारी वकील शांतनु चक्रवर्ती ने जानकारी दी कि मामले की सुनवाई के दौरान कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और पर्याप्त सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए। सबूतों और गवाहों की दलीलों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

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