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गर्भवती की ले ली थी जान, सास-ससुर सहित को 4 को उम्रकैद !

बैरकपुर कोर्ट के फैसले का वकीलों ने किया स्वागत

सन्मार्ग संवाददाता

बैरकपुर : कांचरापाड़ा के नेताजीनगर पानबस्ती इलाके की निवासी 2 महीने की गर्भवती बहू पूजा शर्मा (25) की सास, ससुर, ननद व देवर ने फांसी पर लटका कर जान ले ली थी। चारों अभियुक्तों सास लक्ष्मी, ससुर कृष्णकुमार, देवर अलंकार व ननद आलोका शर्मा को गुरुवार को बैरकपुर कोर्ट ने हत्या के लिए दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी। घरेलू हिंसा के खिलाफ कोर्ट के इस आदेश को लेकर जहां मृतका के परिवारवालों ने संतोष जताया है वहीं वकीलों ने भी कहा है कि एक गर्भवती की जान ले लेने वालों के विरुद्ध यह सजा ऐसा करने वालों के लिए एक सबक है। डीसी नार्थ गणेश विश्वास ने बताया कि यह घटना 16 दिसंबर 2022 को घटी थी। पूजा का फंदे से झूलता शव बरामद किये जाने के बाद उसके परिवारवालों ने अभियुक्तों के विरुद्ध बीजपुर थाने में हत्या की शिकायत दर्ज करवायी थी। मामले की जांच एसआई विवेक कुमार रॉय ने शुरू की और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। निर्धारित समय के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी कर उन्होंने मामले में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के अंत में बैरकपुर कोर्ट ने गुरुवार को चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले के शीघ्र निपटारे और न्याय सुनिश्चित करने में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शांतनु चक्रवर्ती का प्रयास सराहनीय है। कोर्ट के इस फैसले से समाज में यह संदेश जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून सख्त है।


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