सन्मार्ग संवाददाता
बारासात : अशोकनगर के गुमा 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान बिजन दास की हत्या के मामले में बारासात जिला कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य अभियुक्त गौतम दास को दोषी करार दिया। उसे 31 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी। यहां बता दें कि 25 फरवरी साल 2024 की रात एक तृणमूल समर्थक के घर जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। बिजन दास भी उस पार्टी में शामिल हुए थे हालांकि तबीयत बिगड़ जाने पर वह उसी पार्टी हाउस के ऊपरी मंजिल के एक कमरे में आराम कर रहे थे तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलायी गयीं। स्थानीय जमीन व्यवसायी गौतम दास ने बिजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गौतम को गिरफ्तार कर लिया। घटना की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बिजन दास की अभियुक्त गौतम दास से पुरानी दुश्मनी थी। यह मामला बारासात अदालत कोर्ट में लंबित था। लगभग एक साल 4 महीनों तक हुई सुनवाई के बाद मंगलवार को बारासात 7वें एडीजे प्रांजना गार्गी भट्टाचार्य हुसैन ने इस हत्याकांड में जमीन कारोबारी गौतम दास को दोषी करार दिया। 31 जुलाई को उसे कोर्ट सजा सुनायेगा। सरकारी वकील शांतो बसु ने कहा कि सभी दोषी पक्ष खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं अत अभियुक्त पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अभियुक्त को दोषी करार दिये जाने पर मृतक के परिवारवालों ने संतोष जाहिर करते हुए उसे कड़ी सजा दी जाने की मांग की है।