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कॉलेज छात्रा से बलात्कार करने वाले फर्जी पुलिस कर्मी को उम्रकैद

फोन हैक होने की छात्रा की शिकायत पर समस्या को सुलझाने को कहकर उसे बुलाया था

सन्मार्ग संवाददाता

बारासात: कॉलेज छात्रा का फोन हैक हो जाने को कहकर उसे और खुद को पुलिस कर्मी बताकर उसे निर्जन स्थान पर बुलाकर बलात्कार करने वाले अभियुक्त को गुरुवार को बारासात की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) प्रज्ञा गार्गी भट्टाचार्य (हुसैन) ने दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने दोषी बहार अली को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 419 के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के आदेश पर कॉलेज छात्रा और उसके परिवार ने संतोष जताया है। यह घटना साल 2022 में मई महीने में घटी थी। पीड़ित कॉलेज छात्रा का फोन हैक हो गया था जिसको लेकर उसके पिता ने मध्यमग्राम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी। अभियुक्त को इस बात का पता चल गया था, इस कारण उसने छात्रा को फोन कर खुद को एक पुलिस कर्मी बताया और उसे सलाह दी कि वह अपना फोन लेकर उससे थाना के पास मिले। अभियुक्त ने उसे अपना नाम विक्रम बताया था। बहार नकली पुलिस कर्मी बनकर उसे फोन कर कीर्तिपुर पंचायत इलाके में बुलाया। वहीं छात्रा के पिता को अन्य एक जगह पर भेज दिया। छात्रा के हैक किये गये फोन से कई तस्वीरें वायरल कर देने की धमकी देकर अभियुक्त ने उसे नग्न होने के लिए मजबूर किया और फिर उससे बलात्कार किया। पहले तो छात्रा ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन बाद में विक्रम उर्फ बहार ने छात्रा को अश्लील वीडियो भेजकर दोबारा बुलाया। इस खतरे को भांपते हुए छात्रा ने फिर अभियुक्त नकली पुलिसकर्मी के विरुद्ध मध्यमग्राम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने घटना की जांच के एक सप्ताह के भीतर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला कि अभियुक्त का असली नाम बहार अली है।


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