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आजम खान को 2 साल की सजा, भड़काऊ बयान पड़ा भारी

2019 चुनावी भाषण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आजम खान पर जुर्माना भी

Bishakhaa Tiwari

उत्तर प्रदेश के रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन और अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वे अधिकारियों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए थे।

इस बयान के बाद उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और मामला लंबे समय तक कोर्ट में चला।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए, जिनमें सभी सरकारी कर्मचारी थे। इसके अलावा वीडियो सबूत भी अदालत में पेश किया गया। खास बात यह रही कि आरोपी पक्ष की ओर से वीडियो की सत्यता को चुनौती नहीं दी गई, जिससे मामला मजबूत हुआ।

फिलहाल आजम खान पहले से ही रामपुर जेल में बंद हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी एक अन्य मामले में जेल में हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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