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बैंक हड़ताल से पहले वेतन-पेंशन देने को दी मंजूरी

सितंबर महीने के विभिन्न भुगतान समय से पहले करने को कहा

Krishna Das Parth

ईटानगर : प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका के बीच अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सितंबर महीने के वेतन, मेहनताने और पेंशन संबंधी भुगतान समय से पहले जारी करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नियमित कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ आकस्मिक, अस्थायी और संविदा कर्मचारियों के मेहनताने तथा पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए 25 सितंबर को राशि आहरित करने की अनुमति दी है।

25 सितंबर को राशि आहरित करने की मंजूरी

संयुक्त सचिव (बजट) इकार बिरची की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आदेश में सितंबर महीने के विभिन्न भुगतान समय से पहले करने की अनुमति दी गई है। आदेश के अनुसार, नियमित सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन के अलावा आकस्मिक, अस्थायी और संविदा कर्मचारियों के मेहनताने का भुगतान भी इस व्यवस्था के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान और सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों के लिए भी राशि आहरित करने की मंजूरी दी गई है। सरकार का यह निर्णय बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान में किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।

28 से 30 सितंबर तक हड़ताल प्रस्तावित

सरकारी आदेश में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया गया है। इसमें प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण 28 से 30 सितंबर के बीच बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। इसी संभावित व्यवधान को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य भुगतान चक्र से पहले ही सितंबर महीने के वेतन और अन्य लाभों के लिए राशि आहरित करने की अनुमति दी है।

यूएफबीयू ने बुलाई है हड़ताल

तीन दिवसीय प्रस्तावित बैंक हड़ताल प्रमुख बैंक कर्मचारी संघों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से बुलाई गई है। हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कर्मचारियों तथा अन्य लाभार्थियों से जुड़े भुगतान समय पर पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश इसी एहतियाती कदम का हिस्सा है। सरकार ने सितंबर महीने के वेतन, मेहनताने, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े भुगतान के लिए पहले ही राशि आहरित करने की अनुमति देकर संभावित बैंकिंग व्यवधान के असर को कम करने की व्यवस्था की है।

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