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दक्षिण अंडमान में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की आशंका, सख्त निर्देश जारी

उपायुक्त कार्यालय ने जारी की महत्वपूर्ण नोटिस

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : दक्षिण अंडमान जिले में हाल ही में मिली सूचनाओं के अनुसार असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्व अवैध गतिविधियों की योजना बना रहे हैं और उन्हें अंजाम दे सकते हैं। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए दक्षिण अंडमान उपायुक्त कार्यालय ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं।

उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में विशेष रूप से यह चेतावनी दी गई है कि ऐसे तत्व होटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट (होम स्टे) और लॉजेस में ठहरने का प्रयास कर सकते हैं। इन असामाजिक गतिविधियों से न केवल आम जन-जीवन प्रभावित हो सकता है बल्कि संपत्ति और सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत सभी होटल और आवासीय प्रतिष्ठानों के लिए कड़े नियम और निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में सबसे पहले वैध लाइसेंस होना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिसर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना, रिकॉर्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना और ठहरने वाले व्यक्तियों का विस्तृत रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक होगा।

विदेशी नागरिकों के ठहरने के मामलों में फार्म-सी की समय पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल निगरानी रखी जा सके। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 2 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 60 दिनों तक लागू रहेगा।

प्रशासन ने चेताया है कि इन निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय होटल और लॉज संचालकों से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों को दें।

इस प्रकार, दक्षिण अंडमान प्रशासन ने समय रहते सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। आम नागरिकों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सहयोग की अपील की गई है ताकि जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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