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अभिषेक का पार्टी कार्यालय, सुरक्षा कवच नवंबर तक

हाई कोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष का आदेश

Munmun Thakur

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : दक्षिण 24 परगना के आमतला में स्थित सांसद अभिषेक बनर्जी के पार्टी कार्यालय को मिले सुरक्षा कवच की अवधि को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। यानी इस दिन तक पार्टी कार्यालय के भवन को तोड़ा नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

राज्य सरकार की तरफ से इस स्टे को खारिज करने के लिए अपील की गई। अभिषेक बनर्जी के पक्ष में बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट किशोर दत्त ने कहा कि पार्टी ने इस भवन को लिप्स एंड बाउंड से किराया पर लिया है। उन्होंने कहा कि बीएलआरओ की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी कार्यालय 507 नंबर प्लॉट पर स्थित है। जबकि रजिस्ट्री डीड के मुताबिक पार्टी कार्यालय 512 नंबर प्लॉट पर स्थित है और प्लॉट नंबर 509 पर एक रिहाईसी मकान है। उन्होंने कहा कि नक्शा पास कराने के बाद बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को एक अस्पष्ट नोटिस दी गई थी और दो दिनों के अंदर ही बिल्डिंग को तोड़े जाने का काम शुरू कर दिया गया। इसकी अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। इसके साथ ही आदेश दिया है कि पार्टी कार्यालय से जो सामान जप्त किए गए थे उनकी एक सूची बनाकर अगली सुनवाई में पेश किया जाए। इसकी कॉपी भी पेटीशनर को दी जाए। इसकी वीडियोग्राफी भी अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश की जाए।

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