नई दिल्ली - अब आपको अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने 18 मार्च मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक किया जाऐगा। इसके साथ ही इस काम के लिए यूआईडीएआई और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा। इस घोषणा के पहले चुनाव आयोग ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, एमईआईटीवाई सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ के साथ बड़ी बैठक की। इसी बैठक में वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की गई।
बैठक में क्या हुआ ?
चुनाव प्राधिकरण ने बैठक के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के फैसले के तहत की जाएगी। इसके तहत, यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच जल्द ही इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, और इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा।