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नाबालिक से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की जेल और जुर्माना

नदिया : नाबालिक से छेड़छाड़ के एक पुराने और संवेदनशील मामले में, कृष्णानगर की पॉक्सो अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पाए गए व्यक्ति दुलाल हालदार को पांच साल की सख्त कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले को समाज में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह घटना साल 2020 की है, जब देवग्राम में आयोजित संप्रीति उत्सव में एक योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में एक नाबालिग लड़की ने भाग लिया था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद, आरोपी दुलाल हालदार ने एक घृणित योजना बनाई। उसने खुद को उत्सव समिति का एक अधिकारी बताया और लड़की को पुरस्कार देने के बहाने ग्रीन रूम में बुलाया।

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खुद को अधिकारी बताकर किशोरी को ले गया था अ​भियुक्त

एक बार जब लड़की ग्रीन रूम में गई, तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की और छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। लड़की ने तुरंत इसका विरोध किया और किसी तरह वहां से भागकर अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़िता की मां ने इस गंभीर अपराध को हल्के में नहीं लिया और तुरंत कालीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुलाल हालदार को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद, मामले को अदालत में पेश किया गया और सुनवाई शुरू हुई। यह कानूनी प्रक्रिया काफी समय तक चली, जिसमें अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने दुलाल हालदार को दोषी ठहराया।

अदालत के न्यायाधीश निर्बान खेसांग ने इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए दुलाल हालदार को पांच साल की जेल और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाता है, बल्कि समाज में यह भी स्थापित करता है कि बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए न्यायपालिका पूरी तरह से सख्त है। यह फैसला ऐसे अपराधों को रोकने में एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और बच्चों को सुरक्षित महसूस करने में मदद करेगा।

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