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पार्थ को विशेष वाहन से कोर्ट लाती है पुलिस

ईडी ने अदालत को कहा
प्रभावशाली तथ्य के कारण फिर खारिज हुई पार्थ की जमानत याचिका
 
कोलकाता : प्रभावशाली तथ्य के कारण एक बार फिर पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खार‌िज कर दी गयी। ईडी के वकील ने अदालत को कहा कि पुलिस एक तरफ जहां सामान्य कैदियों को प्रिजन वैन से कोर्ट लाती है वहीं पार्थ को विशेष वाहन के जरिए अदालत ले आया जाता है। ईडी ने अदालत में कहा कि पार्थ अत्यंत प्रभावशाली हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो तथ्य नष्ट हो सकते हैं। ईडी के इस आशंका के कारण शिक्षक नियुक्त‌ि घोटाले में अदालत ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी। गुरुवार को पार्थ की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने अदालत में पार्थ को प्रभावशाली करार दिया। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पार्थ ने अपने अरेस्ट मेमो में सीएम को अपने करीबी के तौर पर ल‌िखा था। गिरफ्तारी के समय देर रात उन्होंने सीएम को कई बार फोन भी किया था। यही नहीं उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एसएसकेएम अस्पताल में अपना स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट भी बदलवा दिया था। प्रभावशाली होने के कारण ही गिरफ्तारी के 8 महीने बाद भी वह जेल में अंगूठी पहन कर रहते थे। अदालत में पार्थ को लाने के लिए पुलिस ने विशेष कार की व्यवस्था की जबकि अन्य कैदियों को प्रिजन वैन में लाया जाता है। पार्थ के खिलाफ अपने इस तथ्य के जरिए ईडी ने उन्हें अदालत में प्रभावशाली के तौर पर साबित किया। ऐसे में अदालत में स‌ुनवाई पूरी होने के बाद उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। फिलहाल पार्थ जेल हिरासत में ही रहेंगे।

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