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अब बड़े आवासों में गेस्ट पार्किंग होगी जरूरी

कोलकाता नगर निगम का नया नियम

कोलकाता : कोलकाता में पार्किंग को लेकर लगातार बढ़ती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोलकाता नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब नए आवासीय परियोजनाओं में गेस्ट के वाहनों के लिए अलग पार्किंग स्थान आरक्षित करना अनिवार्य होगा। यह नियम शहर में गाड़ियों की अव्यवस्थित पार्किंग और अतिथियों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कोलकाता नगर निगम ने इस दिशा में पहल करते हुए शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों के विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत जिन आवासीय संपत्तियों का क्षेत्रफल 5,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक होगा, वहां "विजिटर पार्किंग स्पेस" बनाना अनिवार्य होगा। इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान "बिल्डिंग रूल 2009" में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के मसौदे के अनुसार, जिन आवासीय परिसरों का कुल क्षेत्रफल 15,000 वर्ग मीटर से अधिक होगा और जिनमें कम से कम 100 फ्लैट होंगे, उन्हें "बड़े आवासीय परिसर" माना जाएगा। ऐसे सभी परिसरों में कम से कम 100 वर्ग मीटर का साझा स्थान गेस्ट वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले नगर निगम ने निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों, संरचनात्मक और सिविल इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श किया।


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