नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) को रविवार को प्रस्तावित असाधारण आम बैठक आयोजित करने से रोक दिया है। अदालत ने साथ ही कहा कि ईएफआई के कामकाज के लगभग हर पहलू को लेकर गंभीर विवाद हैं। ईएफआई के महासचिव कर्नल जयवीर सिंह ने दो अगस्त को नोटिस जारी किया था कि असाधारण आम बैठक (ईओजीएम) 17 अगस्त को कराई जाएगी लेकिन राजस्थान घुड़सवारी संघ (आरईए) ने इस पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने ईओजीएम पर रोक लगाते हुए कहा, ‘ईओजीएम बुलाकर ईएफआई में असहज स्थिति को और जटिल बनाने का कोई औचित्य नहीं दिखता।’ अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्टूबर 2025 तय की।
बैठक के एजेंडे में अंतरिम अध्यक्ष का नामांकन, 2025 कैलेंडर को अंतिम रूप देना, एफईआई एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल को मंजूरी देना और 2025 युवा एशियाई खेलों, 2026 एशियाई खेलों के लिए चयन मानदंड निर्धारित करना शामिल है। गौरतलब है कि खेल मंत्रालय ने नवंबर 2021 में ईएफआई को खेल संहिता के दो अहम प्रावधानों का पालन करने से छूट दी थी जिसमें कम से कम दो-तिहाई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सदस्य बनाना शामिल था।
कर्नल जयवीर सिंह ने कहा कि वे अदालत के फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘यह सही फैसला नहीं है। यह सदस्यों के खिलाफ है। महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। हमें कैलेंडर को अंतिम रूप देना है और जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक टूर्नामेंट आयोजित नहीं किए जा सकते। खिलाड़ियों को नुकसान होगा।’ उन्होंने बताया, ‘हम अगले कदम पर विचार कर रहे हैं।’