land donor sitting on dharna 
सिलीगुड़ी

भूमि अधिग्रहण बकाया भुगतान की मांग को लेकर जमीनदाताओं का धरना प्रदर्शन

- फूलबाड़ी मोड़ पर नेशनल हाईवे लैंड लूजर फोरम के बैनर तले धरना मंच से रखी गई 8 सूत्री मांगें - जमीनदाताओं ने दी चेतावनी : जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक जमीन खाली नहीं की जाएगी

सिलीगुड़ी : फोर लेन के महासड़क के जमीन दाताओं ने 8 सूत्री मांगों को लेकर फूलबाड़ी में धरना प्रदर्शन किया है। बताया गया है कि फूलबाड़ी से जटियाकाली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 31(डी) के पांच किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाने का भूमि संबंधी जटिलताओं के कारण लंबे समय से रुका हुआ है। वहीं जमीन दाता इस समस्या का समाधान और उनके हिस्से का उचित भुगतान करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। रविवार को कई जमीन दाताओं ने फूलबाड़ी मोड़ पर नेशनल हाईवे लैंड लूजर फोरम के बैनर तले आठ सूत्री मांगों को लेकर एक धरना मंच बनाकर धरने में शामिल हुए। धरना मंच से जमीन दाताओं ने 8 सूत्री मांगे रखी।

जिनमें शामिल है : 2014 में अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य तय करने, पेमेंट अवार्ड डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए, अधिग्रहीत भूमि और स्थायी संरचना पर 100 प्रतिशत सोलासियम का भुगतान किया जाना चाहिए, 2014 से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए, स्थायी संरचनाओं के लिए बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए, पेड़ों, कुओं, चारदीवारी और अन्य संरचनाओं के लिए भुगतान की गई राशि का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए, स्थायी संरचनाओं के हस्तांतरण के लिए स्थायी संरचना के मूल्य पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए, स्थायी संरचनाओं, सोलासियम और ब्याज के लिए पूर्ण मुआवजे की वास्तविक प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि अधिग्रहीत भूमि को खाली करने या स्थायी संरचना को हटाने के लिए दी जानी चाहिए। इस विषय में जमीन दाताओं ने कहा कि 15 तारीख को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से ज़मीन खाली करने का नोटिस भेजा गया था, जिसमें 15 दिन की समय-सीमा तय की गई थी।

यह नोटिस सभी को नहीं मिला है। उस नोटिस में बताया गया था कि आप लोगों की जो भी शिकायतें होगी, 23 तारीख तक बताइएगा। और नोटिस में यह भी लिखा गया था कि 15 दिनों के भीतर आपको स्ट्रक्चर तोड़ना पड़गा। 23 तारीख को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आपत्तिजनक पत्र दिया गया था। उस पत्र में लिखा गया था कि जब तक जमीन दाताओं को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, 12 प्रतिशत ब्याज और अधिग्रहित ज़मीन पर शत-प्रतिशत सोलासियम, 20 प्रतिशत स्थायी ढांचों की बकाया राशि का तुरंत भुगतान, पेमेंट अवार्ड डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। घर बनाने का स्थायी ढांचों का रुपया सही से अब तक नहीं दिया गया है।

संपूर्ण रुप से भुगतान करने के बाद ही जमीन दाता कुछ सिद्धांत लेंगे। उस समय कहा गया कि जो भी दस्तावेज व मांग पत्र जमा किया गया है, यह एनएच प्राधिकरण और डीएम को दे दिया जाएगा। हालांकि जमीन दाताओं का आरोप है कि मुआवजें की राशि पूरी नहीं दी गई है, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसी नोटिस कैसे दे सकता है। जमीन दाताओं ने कहा कि जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक जमीन खाली नहीं की जाएगी।

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