सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और उच्च प्राथमिक अनुभाग में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में प्रकाशित भर्ती नियमों में संशोधन की मांग की गयी है। एसएससी ने असिस्टेंट शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अहम बदलाव किए थे। इसे लेकर बंगाल शिक्षक व शिक्षाकर्मी संघ की ओर से शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव व एसएससी चेयरमैन को ई-मेल के माध्यम से इसमें बदलाव करने की मांग की गयी है।
पत्र में लिखा है कि 29 मई की मध्य रात्रि को नई भर्ती नीति प्रकाशित की गई है। उसके तुरंत बाद उसी नियम के आधार पर एसएससी ने सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है लेकिन विभिन्न तबकों से विशिष्ट भाग (अंक विभाजन) पर कई सवाल उठाए गए हैं। कई महत्वपूर्ण बदलावों ने नौकरी चाहने वालों के साथ-साथ इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है। हम सुचारु भर्ती चाहते हैं, अन्यथा हमारे राज्य में शिक्षा प्रणाली धूल में मिल जाएगी।
इसलिए आपसे अनुरोध है कि उक्त नियमों में कुछ संशोधन करें। इसे लेकर संघ के महासचिव स्वप्न मंडल ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में शिक्षक भर्ती नियम को चुनौती देते हुए एक मामला दायर किया गया है क्योंकि इस बदले हुए नियम पर बहुत विवाद है। इन भर्ती नियमों को बदले बिना नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं। इसलिए, हमने एसएससी चेयरमैन से भर्ती नियमों में बदलाव करने का अनुरोध किया है ताकि बिना विवाद के नियुक्तियां की जा सकें।