मधुर, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर है। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है और इसके बावजूद किसी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में आपको योजना के तहत इलाज देने से मना कर दिया जाता है, तो आप इसकी शिकायत सीधे सरकार से कर सकते हैं। इसके लिए अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी टोल-फ्री हेल्पलाइन 14555 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
14555 पर ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
अगर अस्पताल आयुष्मान कार्ड के बावजूद इलाज देने से मना करता है, तो लाभार्थी 14555 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल के दौरान अपनी पसंद की भाषा चुनकर कस्टमर केयर अधिकारी से बात की जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए लाभार्थी को अपना नाम, मरीज का नाम और आयुष्मान कार्ड की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही अस्पताल का नाम, शहर और शाखा की जानकारी भी देनी होगी। शिकायत के दौरान अस्पताल द्वारा इलाज से इनकार करने का कारण, संबंधित डॉक्टर या कर्मचारी का नाम और घटना की तारीख बताना उपयोगी रहेगा। अगर अस्पताल ने पैसे मांगे या कोई भुगतान लिया है, तो इसकी जानकारी और रसीद का विवरण भी देना चाहिए। शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाला शिकायत नंबर संभालकर रखें। इसी के जरिए बाद में शिकायत की स्थिति और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली जा सकती है।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत
आयुष्मान कार्ड से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है। इसके लिए सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। ऑनलाइन शिकायत करते समय लाभार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आयुष्मान कार्ड का विवरण और अस्पताल से जुड़ी पूरी जानकारी भरनी होगी। शिकायत में यह बताना होगा कि अस्पताल ने किस तारीख और समय पर इलाज से इनकार किया और किस डॉक्टर या कर्मचारी ने ऐसा किया।
इन दस्तावेजों को जरूर रखें सुरक्षित
शिकायत दर्ज करने से पहले संबंधित दस्तावेजों को संभालकर रखना बेहद जरूरी है। इनमें आयुष्मान कार्ड, अस्पताल की पर्ची, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, जांच रिपोर्ट और अस्पताल की ओर से दिया गया कोई लिखित दस्तावेज शामिल हैं। अगर अस्पताल ने कोई बिल या भुगतान की रसीद दी है, तो उसे भी सुरक्षित रखें।