विधाननगर : फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी के भारत दौरे के आयोजक शताद्रु दत्ता को विधाननगर कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सोमवार को अदालत ने 10 हजार रुपये के बॉण्ड पर उनकी जमानत मंजूर की। शताद्रु के वकील ने दलील दी कि मामले में इस स्तर पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि मेस्सी के कोलकाता दौरे के दौरान युवा भारती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अव्यवस्था और तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने 13 दिसंबर को शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि शताद्रु से जेल में पूछताछ हो चुकी है और युवा भारती स्टेडियम में तोड़फोड़ मामले के अन्य आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, ऐसे में उनके मुवक्किल को भी जमानत मिलनी चाहिए।
घटना के दिन हजारों दर्शकों ने मेस्सी को देखने के लिए महंगे टिकट खरीदे थे, लेकिन आयोजन के दौरान ऑर्गनाइज़र, राज्य के नेता और मंत्री लगातार मेस्सी के आसपास मौजूद रहे, जिससे दर्शक उन्हें स्टैंड से ठीक से नहीं देख सके। मेस्सी के मैदान छोड़ने के बाद नाराज दर्शकों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्राउंड पर कुर्सियां तोड़ दी गईं और अफरा-तफरी मच गई। इसी दिन शताद्रु दत्ता को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।