सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : सेक्टर V और न्यू टाउन के वे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स जिन्हें इस साल की शुरुआत में भवन योजना में गंभीर अनियमितताओं और उल्लंघनों के कारण संचालन बंद करने का आदेश दिया गया था, अब शर्तों के साथ फिर से खुल सकते हैं। इन्हें राज्य शहरी विकास और नगर मामलों (UD & MA) विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में वर्णित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
इससे पहले, नबादीघंटा इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी (NDITA) ने सेक्टर V में नौ रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को संचालन बंद करने का निर्देश दिया था। वहीं, न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी (NKDA) ने पांच रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को ऐसा ही आदेश दिया था।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा,
"रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को SOP में बताई गई शर्तों के आधार पर फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। प्रक्रिया जारी है, और जो लोग अपने प्रतिष्ठान फिर से खोलना चाहते हैं, उन्हें बॉन्ड जमा करने को कहा गया है।"
राज्य सरकार ने हाल ही में रूफटॉप निर्माण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक SOP जारी किया है। इसके अनुसार, गैर-आवासीय भवनों में मौजूद मौजूदा व्यावसायिक रूफटॉप प्रतिष्ठानों को अपनी छत का कम से कम 50% हिस्सा पूरी तरह से खाली (बिना किसी निर्माण, फर्नीचर या किसी भी प्रकार के उपयोग के) रखना होगा, ताकि संचालन जारी रखा जा सके। इसके अलावा, इस 50% खुले क्षेत्र तक आने-जाने के लिए एक अलग और समर्पित रास्ता सुनिश्चित और हमेशा बनाए रखना अनिवार्य है।
SOP में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य में किसी भी आवासीय या गैर-आवासीय भवन में नया रूफटॉप निर्माण अनुमति नहीं दी जाएगी और आवासीय भवनों की छतों पर चल रही सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, इस 50% खुले क्षेत्र तक आने-जाने के लिए एक अलग और समर्पित रास्ता सुनिश्चित और हमेशा बनाए रखना अनिवार्य है।